धारा 57 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 — अपील अधिकरण को अपील —
(1) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथि कोई व्यक्ति उस अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा जिसकी उस विषय पर अधिकारिता है ।
(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पक्षकारों की सहमति से किए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील(अपील अधिकरण) को नहीं होगी ।
(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको नियंत्रक या न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप में होगा और उसके साथ उतनी फीस होगी जो विहित की जाये :
परन्तु अपील अधिकरण, उक्त पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त अवधि के भीतर उसे फाइल न किए जाने के लिए पर्याप्त कारण था ।
(4) अपील अधिकरण उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, अपील के पक्षकारों सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस आदेश पर जिसके विरुद्ध अपील की गई है, उसकी पुष्टि, उपान्तरण या अपास्त करने वाला ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे।
(5) अपील अधिकरण, अपने द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति अपील के पक्षकारों और संबंधित नियंत्रक या न्यायनिर्णायक अधिकारी को भेजेगा।
(6) उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई अपील यथासंभव शीघ्र निपटाई जाएगी और अपील की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर अपील को अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास किया जाएगा ।
Section 57 IT Act 2000 — Appeal to1[Appellate Tribunal].—
(1) Save as provided in sub-section (2), any person aggrieved by an order made by controller or an adjudicating officer under this Act may prefer an appeal to a 1 [Appellate Tribunal] having jurisdiction in the matter.
(2) No appeal shall lie to the 1 [Appellate Tribunal] from an order made by an adjudicating officer with the consent of the parties.
(3) Every appeal under sub-section (1) shall be filed within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order made by the Controller or the adjudicating officer is received by the person aggrieved and it shall be in such form and be accompanied by such fee as may be prescribed: धारा 57 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000
Provided that the 1 [Appellate Tribunal] may entertain an appeal after the expiry of the said period of forty-five days if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within that period.
(4) On receipt of an appeal under sub-section (1), the 1 [Appellate Tribunal] may, after giving the parties to the appeal, an opportunity of being heard, pass such orders thereon as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against. धारा 57 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000
(5) The 1 Appellate Tribunal shall send a copy of every order made by it to the parties to the appeal and to the concerned Controller or adjudicating officer.
(6) The appeal filed before the 1 [Appellate Tribunal] under sub-section (1) shall be dealt with by it as expeditiously as possible and endeavour shall be made by it to dispose of the appeal finally within six months from the date of receipt of the appeal.