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धारा 58 किशोर न्याय अधिनियम 2015 | Section 58 JJ Act in hindi 2015 | Section 58 Juvenile Justice Act 2015 in hindi

धारा 58 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया

(1) भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता-पिता, अपने धर्म को विचार में लाए बिना, यदि किसी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक के दत्तक में लेने के लिए इच्छुक हैं, तो वे उसके लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तकग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित रीति में किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के समक्ष आवेदन कर सकेंगे ।

(2) विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा और उनको पात्र पाए जाने पर दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किसी बालक को बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट सहित प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तकग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित रीति में उनके पास भेज देगा।

(3) भावी दत्तक माता-पिता से ऐसे माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट सहित बालक के प्रतिग्रहण पत्र की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण बालक को पूर्व- दत्तक ग्रहण पोषण देखरेख में देगा और दत्तक ग्रहण आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तकग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित रीति में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन फाइल करेगा ।

(4) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण उसे तुरंत भावी दत्तक माता-पिता के पास भेजेगा ।

(5) दत्तक कुटुंब में बालक की प्रगति और कल्याण का प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तकग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित रीति में अनुपरीक्षण और अभिनिश्चय किया जाएगा ।


Section 58 Juvenile Justice Act 2015 —  Procedure for adoption by Indian prospective adoptive parents living in India

(1) Indian prospective adoptive parents living in India, irrespective of their religion, if interested to adopt an orphan or abandoned or surrendered child, may apply for the same to a Specialised Adoption Agency, in the manner as provided in the adoption regulations framed by the Authority.


(2) The Specialised Adoption Agency shall prepare the home study report of the prospective adoptive parents and upon finding them eligible, will refer a child declared legally free for adoption to them along with the child study report and medical report of the child, in the manner as provided in the adoption regulations framed by the Authority. धारा 58 किशोर न्याय अधिनियम 2015


(3) On the receipt of the acceptance of the child from the prospective adoptive parents along with the child study report and medical report of the child signed by such parents, the Specialised Adoption Agency shall give the child in pre-adoption foster care and file an application 1[before the District Magisrate] for obtaining the adoption order, in the manner as provided in the adoption regulations framed by the Authority. धारा 58 किशोर न्याय अधिनियम 2015


(4) On the receipt of a certified copy of the 2[order passed by the District Magistrate], the Specialised Adoption Agency shall send immediately the same to the prospective adoptive parents.


(5) The progress and wellbeing of the child in the adoptive family shall be followed up and ascertained in the manner as provided in the adoption regulations framed by the Authority

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