धारा 59 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — किसी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक के अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया. –
(1) यदि कोई अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को, उस तारीख से, जब उसे दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है, साठ दिन के भीतर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण और राज्य अभिकरण के संयुक्त प्रयासों के बावजूद किसी भारतीय या अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता-पिता के साथ नहीं रखा जा सका है तो ऐसा बालक अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र होगा :
परंतु शारीरिक तथा मानसिक निर्योग्यता के साथ बालक, सहोदर तथा 5 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को, प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक-ग्रहण विनियमों के अनुसार ऐसे अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के लिए अन्य बालकों पर अधिमान दिया जाएगा ।
(2) किसी पात्र अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय बालक के अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण में पूर्विकता दी जाएगी ।
(3) अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति या कोई विदेशी, जो विदेश में रहने वाले भावी दत्तक माता-पिता हैं, उनके धर्म को विचार में लाए बिना, यदि भारत से किसी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को दत्तक में लेने की इच्छुक हैं, तो वे यथास्थिति, किसी प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या केंद्रय प्राधिकरण या आभ्यासिक निवास , के उनके देश में संबंधित सरकारी विभाग की प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित रीति में उसके लिए आवेदन कर सकेंगे ।
(4) यथास्थिति, प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या कोई संबंधित सरकारी विभाग ऐसे भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा और उनके पात्र पाए जाने पर उनके आवेदन को प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तकग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित रीति में भारत से किसी बालक के दत्तक ग्रहण के लिए प्राधिकरण को प्रवर्तित कर देगा |
(5) ऐसे भावी दत्तक माता-पिता के आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकरण उसकी परीक्षा करेगा और यदि वह आवेदन को उपयुक्त पाता है तो वह आवेदन को किसी ऐसे एक विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को निर्दिष्ट कर देगा, जहां दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र बालक उपलब्ध है ।
(6) विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, ऐसे भावी दत्तक माता-पिता के साथ बालक को मिलाएगा और उसे माता-पिता को बालक की उस बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट भेजेगा जो तदुपरि बालक को प्रतिगृहीत कर सकेंगे और अभिकरण को उनके द्वारा हस्ताक्षरित बाल अध्ययन और चिकित्सा रिपोर्ट वापस कर देंगे ।
(7) भावी दत्तक माता-पिता से बालक के प्रतिग्रहण पत्र की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण दत्तक ग्रहण आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तकग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित रीति में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन फाइल करेगा ।
(8) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण उसे तुरंत प्राधिकरण, राज्य अभिकरण और भावी दत्तक माता-पिता को भेज देगा और बालक के लिए पासपोर्ट अभिप्राप्त करेगा ।
(9) प्राधिकरण भारतीय आप्रवास प्राधिकारियों और बालक को लेने वाले देश को दत्तक ग्रहण की सूचना देगा |
(10) भावी दत्तक माता-पिता बालक का पासपोर्ट और वीजा जारी होते ही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण से बालकों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करेंगे ।
(11) यथास्थिति, प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग दत्तक कुटुंब में बालक के बारे में प्रगति रिपोर्टों की प्रस्तुति को सुनिश्चित करेंगे और किसी भी भंग की दशा में प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तकग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित रीति में प्राधिकरण और संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन के परामर्श से अनुकल्पी प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
(12) कोई विदेशी या भारतीय मूल का कोई व्यक्ति या भारतीय विदेशी नागरिक, जो अभ्यासतः भारत में निवासी है, यदि भारत में किसी बालक का दत्तक ग्रहण करने का इच्छुक है, तो उसके लिए के भारत में उसके देश के राजनयिक मिशन से निरापेक्ष प्रमाणपत्र के साथ प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा ।
Section 59 Juvenile Justice Act 2015 — Procedure for inter-country adoption of an orphan or abandoned or surrendered child —
(1) If an orphan or abandoned or surrendered child could not be placed with an Indian or non-resident Indian prospective adoptive parent despite the joint effort of the Specialised Adoption Agency and State Agency within sixty days from the date the child has been declared legally free for adoption, such child shall be free for inter-country adoption:
Provided that children with physical and mental disability, siblings and children above five years of age may be given preference over other children for such inter-country adoption, in accordance with the adoption regulations, as may be framed by the Authority.
(2) An eligible non-resident Indian or overseas citizen of India or persons of Indian origin shall be given priority in inter-country adoption of Indian children.
(3) A non-resident Indian or overseas citizen of India, or person of Indian origin or a foreigner, who are prospective adoptive parents living abroad, irrespective of their religion, if interested to adopt an orphan or abandoned or surrendered child from India, may apply for the same to an authorised foreign adoption agency, or Central Authority or a concerned Government department in their country of habitual residence, as the case may be, in the manner as provided in the adoption regulations framed by the Authority.
(4) The authorised foreign adoption agency, or Central Authority, or a concerned Government department, as the case may be, shall prepare the home study report of such prospective adoptive parents and upon finding them eligible, will sponsor their application to Authority for adoption of a child from India, in the manner as provided in the adoption regulations framed by the Authority. धारा 59 किशोर न्याय अधिनियम 2015
(5) On the receipt of the application of such prospective adoptive parents, the Authority shall examine and if it finds the applicants suitable, then, it will refer the application to one of the Specialised Adoption Agencies, where children legally free for adoption are available.
(6) The Specialised Adoption Agency will match a child with such prospective adoptive parents and send the child study report and medical report of the child to such parents, who in turn may accept the child and return the child study and medical report duly signed by them to the said agency.
(7) On receipt of the acceptance of the child from the prospective adoptive parents, the Specialised Adoption Agency shall file an application 1[before the District Magistrate] for obtaining the adoption order, in the manner as provided in the adoption regulations framed by the Authority. धारा 59 किशोर न्याय अधिनियम 2015
(8) On the receipt of a certified copy of the 2[order passed by the District Magistrate], the specialised adoption agency shall send immediately the same to Authority, State Agency and to the prospective adoptive parents, and obtain a passport for the child.
(9) The Authority shall intimate about the adoption to the immigration authorities of India and the receiving country of the child.
(10) The prospective adoptive parents shall receive the child in person from the specialised adoption agency as soon as the passport and visa are issued to the child. धारा 59 किशोर न्याय अधिनियम 2015
(11) The authorised foreign adoption agency, or Central Authority, or the concerned Government department, as the case may be, shall ensure the submission of progress reports about the child in the adoptive family and will be responsible for making alternative arrangement in the case of any disruption, in consultation with Authority and concerned Indian diplomatic mission, in the manner as provided in the adoption regulations framed by the Authority.
(12) A foreigner or a person of Indian origin or an overseas citizen of India, who has habitual residence in India, if interested to adopt a child from India, may apply to Authority for the same along with a no objection certificate from the diplomatic mission of his country in India, for further necessary actions as provided in the adoption regulations framed by the Authority.