धारा 59 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 — विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार ––
अपीलार्थी, अपील अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए स्वयं हाजिर हो सकेगा या एक अथवा अधिक विधि व्यवसायियों को अथवा अपने किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा ।
Section 59 IT Act 2000 — Right to legal representation —
The appellant may either appear in person or authorise one or more legal practitioners or any of its officers to present his or its case before the 1 [Appellate Tribunal].