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धारा 6 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 6 आईटी एक्ट 2000 | Section 6 IT Act 2000 in hindi

धारा 6 आईटी एक्ट 2000 – सरकार और उसके अभिकरणों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक चिह्नकों का प्रयोग-

(1) जहां किसी    विधि में,-

(क) समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय या अभिकरण में कोई प्ररूप, आवेदन या कोई अन्य दस्तावेज किसी विशिष्ट रीति से फाइल करने का;

(ख) किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन, मंजूरी या अनुमोदन, वह चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, किसी विशिष्ट रीति से जारी या मंजूर करने का;

(ग) किसी विशिष्ट रीति से धन की प्राप्ति या संदाय का,

उपबंध है, वहां, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी, यदि, यथास्थिति, ऐसा फाइल किया जाना, मंजूरी, प्राप्ति या संदाय, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक  रूप से, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए, किया जाता है ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, समुचित सरकार, नियमों द्वारा निम्नलिखित विहित कर सकेगी-

(क) वह रीति जिससे और वह रूपविधान जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख फाइल, सृजित या जारी किए जाएंगे;

(ख) खंड (क) के अधीन किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के फाइल, सृजित या जारी किए जाने के लिए किसी फीस या प्रभारों के संदाय की रीति या पद्धति ।


Section 6 IT Act 2000 – Use of electronic records and 1 [electronic signatures] in Government and its agencies.

(1) Where any law provides for–

(a) the filing of any form, application or any other document with any office, authority, body or agency owned or controlled by the appropriate Government in a particular manner;

(b) the issue or grant of any licence, permit, sanction or approval by whatever name called in a particular manner;

(c) the receipt or payment of money in a particular manner,

then, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such filing, issue, grant, receipt or payment, as the case may be, is effected by means of such electronic form as may be prescribed by the appropriate Government. धारा 6 आईटी एक्ट 2000

(2) The appropriate Government may, for the purposes of sub-section (1), by rules, prescribe–

(a) the manner and format in which such electronic records shall be filed, created or issued;

(b) the manner or method of payment of any fee or charges for filing, creation or issue any electronic record under clause (a).


1 Subs. by Act 10 of 2009, s. 2, for “digital signatures” (w.e.f. 27 – 10 – 2009).

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