धारा 6 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — उस व्यक्ति का स्थानन, जिसने अपराध तब किया था जब वह व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का था. —
( 1 ) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है और उसे उस समय जब वह अठारह वर्ष की आयु से नीचे का था, किसी अपराध को करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक समझा जाएगा।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, यदि उसे बोर्ड द्वारा जमानत पर छोड़ा नहीं जाता है, जांच की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा ।
(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार माना जाएगा ।
Section 6 Juvenile Justice Act 2015 — Placement of persons, who committed an offence, when person was below the age of eighteen years —
(1) Any person, who has completed eighteen years of age, and is apprehended for committing an offence when he was below the age of eighteen years, then, such person shall, subject to the provisions of this section, be treated as a child during the process of inquiry.
(2) The person referred to in sub-section (1), if not released on bail by the Board shall be placed in a place of safety during the process of inquiry.
(3) The person referred to in sub-section (1) shall be treated as per the procedure specified under the provisions of this Act.