धारा 6 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 — संरक्षण गृहों के कर्त्तव्य –
यदि कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदायकर्त्ता किसी संरक्षण गृह के प्रभारी व्यक्ति से उसे आश्रय प्रदान करने की प्रार्थना करता है तो संरक्षण गृह का ऐसा प्रभारी व्यक्ति संरक्षण गृह में व्यथित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करेगा।
Section 6 Domestic Violence Act — Duties of shelter homes —
If an aggrieved person or on her behalf a Protection Officer or a service provider requests the person in charge of a shelter home to provide shelter to her, such person in charge of the shelter home shall provide shelter to the aggrieved person in the shelter home.