धारा 61 भारतीय संविदा अधिनियम — जहाँ कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता है, वहाँ संदाय का उपयोजन —
जहाँ कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता वहाँ वह संदाय समय-क्रमानुसार ऋणों के उन्मोचन में उपयोजित किया जाएगा, चाहे वे ऋण वादों की परिसीमा सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा वारित हों या न हों। यदि ऋण समकालिक हैं तो संदाय कर एक के उन्मोचन में अनुपाततः उपयोजित किया जाएगा।
Section 61 Indian Contract Act — Application of payment where neither party appropriates –
Where neither party makes any appropriation, the payment shall be applied in discharge of the debts in order of time, whether they are or are not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suits. If the debts are of equal standing, the payment shall be applied in discharge of each proportionably.