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धारा 62 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 62 आईटी एक्ट 2000 | Section 62 IT Act 2000 in hindi

धारा 62 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 — उच्च न्यायालय को अपील

अपील अधिकरण के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय या आदेश से उद्भूत होने वाले तथ्य या विधि के किसी प्रश्न पर अपील अधिकरण के विनिश्चय या आदेश की उसे संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा :

परन्तु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी, उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह ऐसी और अवधि के भीतर, जो साठ दिन से अधिक नहीं होगी, अपील फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा । 


Section 62 IT Act 2000 — Appeal to High Court

Any person aggrieved by any decision or order of the 60 Appellate Tribunal may file an appeal to the High Court within sixty days from the date of communication of the decision or order of the 1 [Appellate Tribunal] to him on any question of fact or law arising out of such order:



Provided that the High Court may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within the said period, allow it to be filed within a further period not exceeding sixty days.

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