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धारा 63 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 63 आईटी एक्ट 2000 | Section 63 IT Act 2000 in hindi

धारा 63 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 — अपराधों का शमन

(1) इस अधिनियम के अधीन कोई उल्लंघन, न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों के संस्थापन के पूर्व या पश्चात्, यथास्थिति नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियंत्रक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं शमन किया जा सकेगा : 

परन्तु ऐसी राशि, किसी भी दशा में, शास्ति की उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी जो इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार शमन किए गए उल्लंघन के लिए अधिरोपित है ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो उसके द्वारा किए गए पहले उल्लंघन,जिसका शमन किया गया था, की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर वही या वैसा ही उल्लंघन करता है। 

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, उस तारीख से, जिसको उल्लंघन का पहले शमन किया गया था, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया गया कोई दूसरा या पश्चात्वर्ती उल्लंघन समझा जाएगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी उल्लंघन का शमन किया गया है, वहां इस प्रकार शमन किए गए उल्लंघन की बाबत उस उल्लंघन के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध, यथास्थिति, कोई कार्यवाही या अतिरिक्त कार्यवाही नहीं की जाएगी।


Section 63 IT Act 2000 —  Compounding of contraventions

(1) Any contravention under this 1 [Act] may, either before or after the institution of adjudication proceedings, be compounded by the Controller or such other officer as may be specially authorised by him in this behalf or by the adjudicating officer, as the case may be, subject to such conditions as the Controller or such other officer or the adjudicating officer may specify:



Provided that such sum shall not, in any case, exceed the maximum amount of the penalty which may be imposed under this Act for the contravention so compounded.



(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to a person who commits the same or similar contravention within a period of three years from the date on which the first contravention, committed by him, was compounded. धारा 63 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000



Explanation.– For the purposes of this sub-section, any second or subsequent contravention committed after the expiry of a period of three years from the date on which the contravention was previously compounded shall be deemed to be a first contravention.



(3) Where any contravention has been compounded under sub-section (1), no proceeding or further proceeding, as the case may be, shall be taken against the person guilty of such contravention in respect of the contravention so compounded.

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