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धारा 66A सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 66A आईटी एक्ट 2000 | Section 66A IT Act 2000 in hindi

धारा 66A आईटी एक्ट 2000 – संसूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड –

कोई व्यक्ति, जो किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी संसूचना के साधन से,–

(क) किसी सूचना को, जो अत्यधिक आक्रामक या धमकाने वाली प्रक्रति की है; या

(ख) किसी सूचना को, जिसका वह मिथ्या होना जानता है, किंतु क्षोभ, असुविधा, खतरा, रुकावट, अपमान, क्षति या आपराधिक अभित्रास, शत्रुता, घृणा या वैमनस्य फैलाने के प्रयोजन के लिए, लगातार ऐसे कंप्यूटर संसाधन या किसी संसूचना युक्ति का उपयोग करके;

(ग) किसी इलेक्ट्रॉनिक डाक या इलेक्ट्रॉनिक डाक संदेश को, ऐसे संदेशों के उद्गम के बारे में स्म्बोधिती या पाने वाले को क्षोभ या असुविधा कारित करने या प्रवंचित या भ्रमित करने के प्रयोजन के लिए,

भेजता है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “इलेक्ट्रॉनिक डाक” और “इलेक्ट्रॉनिक डाक संदेश” पदों से किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति में सृजित या पारेषित या प्राप्त किया गया कोई संदेश या सूचना अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत पाठ, आकृति, आडियो, वीडियो और किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के ऐसे संलग्नक भी है, जो संदेश के साथ भेजे जाएं ।


Section 66A IT Act 2000 – 1 [Punishment for sending offensive messages through communication service, etc.

Any person who sends, by means of a computer resource or a communication device,

(a) any information that is grossly offensive or has menacing character; or

(b) any information which he knows to be false, but for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, criminal intimidation, enmity, hatred or ill will, persistently by making use of such computer resource or a communication device;

(c) any electronic mail or electronic mail message for the purpose of causing annoyance or inconvenience or to deceive or to mislead the addressee or recipient about the origin of such messages,

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine. धारा 66A आईटी एक्ट 2000

Explanation.–For the purposes of this section, terms “electronic mail” and “electronic mail message” means a message or information created or transmitted or received on a computer, computer system, computer resource or communication device including attachments in text, image, audio, video and any other electronic record, which may be transmitted with the message.]


1. Section 66A has been struck down by Supreme Court’s Order dated 24th March, 2015 in the Shreya Singhal vs. Union of India, AIR 2015 SC. 1523.

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