Bare Acts

धारा 66B सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 66B आईटी एक्ट 2000 | Section 66B IT Act 2000 in hindi

धारा 66B आईटी एक्ट 2000चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेइमानी से प्राप्त करने के लिए दंड –

जो कोई ऐसे किसी चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को, जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह चुराया गया कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा या प्रतिधारण करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।


Section 66B IT Act 2000 – Punishment for dishonestly receiving stolen computer resource or communication device —

Whoever dishonestly receive or retains any stolen computer resource or communication device knowing or having reason to believe the same to be stolen computer resource or communication device, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years or with fine which may extend to rupees one lakh or with both.

धारा 66B आईटी एक्ट 2000