धारा 66D आईटी एक्ट 2000 – कंप्यूटर संसाधन का प्रयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए दंड –
जो कोई, किसी संचार युक्ति या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।
Section 66D IT Act 2000 – Punishment for cheating by personation by using computer resource —
Whoever, by means of any communication device or computer resource cheats by personation, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine which may extend to one lakh rupees.