Bare Acts

धारा 66F सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 66F आईटी एक्ट 2000 | Section 66F IT Act 2000 in hindi

धारा 66F आईटी एक्ट 2000 साइबर आतंकवाद के लिए दंड-

(1) जो कोई,–

(अ) भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या प्रभुता को खतरे में डालने या जनता या जनता के किसी वर्ग में निम्नलिखित द्वारा आतंक फैलाने के आशय से–

(i) कंप्यूटर संसाधन तक पहुंच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को पहुंच से इंकार करके या इंकार कराके; या

(ii) प्राधिकार के बिना या प्राधिकृत पहुंच से अधिक किसी कंप्यूटर संसाधन में प्रवेश या उस तक पहुंच करने का प्रयास करके; या

(iii) किसी कंप्यूटर संदूषक को सन्निविष्ट करके या सन्निविष्ट कराके,

और ऐसा करके ऐसा कार्य करता है जिससे व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें क्षति होती है या संपत्ति का नाश या विनाश होता है या होने की संभावना है या यह जानते हुए कि इससे समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं को नुकसान या उसका विनाश होने की संभावना है या धारा 70 के अधीन विनिर्दिष्ट संवेदनशील सूचना अवसंरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(आ) जानबूझकर या साशय किसी कंप्यूटर संसाधन में प्राधिकार के बिना या प्राधिकृत पहुंच से अधिक प्रवेश या पहुंच करता है और ऐसे कार्य द्वारा ऐसी सूचना, डाटा या कंप्यूटर डाटा आधारसामग्री तक, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेशी संबंधों के कारण निर्बंधित है या कोई निर्बंधित सूचना डाटा या कंप्यूटर डाटा आधार सामग्री तक यह विश्वास करते हुए पहुंच प्राप्त करता है कि इस प्रकार अभिप्राप्त ऐसी सूचना, डाटा या कंप्यूटर डाटा आधार सामग्री का उपयोग,देश की ख्याति या किसी विदेशी राष्ट्र व्यष्टि, समूह को क्षति पहुंचाने के लिए या अन्यथा किया जा सकता है या किए जाने की संभावना है,

तो वह साइबर आतंकवाद का अपराध करेगा ।

(2) जो कोई साइबर आतंकवाद कारित या करने की कूटरचना, करेगा, तो वह कारावास से जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।


Section 66F IT Act 2000 – Punishment for cyber terrorism —

(1) Whoever,–

(A) with intent to threaten the unity, integrity, security or sovereignty of India or to strike terror in the people or any section of the people by–

(i) denying or cause the denial of access to any person authorised to access computer resource; or धारा 66F आईटी एक्ट 2000

(ii) attempting to penetrate or access a computer resource without authorisation or exceeding authorised access; or

(iii) introducing or causing to introduce any computer contaminant,

and by means of such conduct causes or is likely to cause death or injuries to persons or damage to or destruction of property or disrupts or knowing that it is likely to cause damage or disruption of supplies or services essential to the life of the community or adversely affect the critical information infrastructure specified under section 70; or धारा 66F आईटी एक्ट 2000

(B) knowingly or intentionally penetrates or accesses a computer resource without authorisation or exceeding authorised access, and by means of such conduct obtains access to information, data or computer data base that is restricted for reasons of the security of the State or foreign relations; or any restricted information, data or computer data base, with reasons to believe that such information, data or computer data base so obtained may be used to cause or likely to cause injury to the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence, or to the advantage of any foreign nation, group of individuals or otherwise, धारा 66F आईटी एक्ट 2000

commits the offence of cyber terrorism.

(2) Whoever commits or conspires to commit cyber terrorism shall be punishable with imprisonment which may extend to imprisonment for life

धारा 66F आईटी एक्ट 2000 धारा 66F आईटी एक्ट 2000 धारा 66F आईटी एक्ट 2000