धारा 7 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम –स्थानीय परिवाद समिति की संरचना, कालावधि और अन्य निबंधन तथा शर्तें—
(1) स्थानीय परिवाद समिति, जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात –
(क) अध्यक्ष, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;
(ख) एक सदस्य, जो जिले में ब्लॉक, तालुक या तहसील या वार्ड या नगरपालिका में कार्यरत महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;
(ग) दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक सदस्य महिला होगी, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित विवाधको से सुपरिचित कोई व्यक्ति जो विहित किए जाएं ;
परन्तु कम से कम एक नामनिर्देशिती के पास,अधिमानी रूप से विधि की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान हो :
परन्तु यह और कि कम से कम एक नामनिर्देशिती, समय-समय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों या अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी।
(घ) समाज कल्याण या महिला एवं बाल विकास में संव्यवहार करने वाला संबंधित अधिकारी पदेन सदस्य होगा।
(2) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो जिला अधिकारी द्वारा विहित की जाए।
(3) जहाँ स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य-
(क) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या
(ख) किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध में उसके विरुद्ध जाँच लंबित है; या
(ग) वह अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में दोषी पाया जाता है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है;
(घ) उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बने लोकहित के प्रतिकूल हो गया है,
वहाँ, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी अन्य आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा।
(4) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और उपधारा (1) के खण्ड (ख) एवं (घ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों से भिन्न सदस्य, स्थानीय समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए ऐसी फीस या भत्ते के लिए हकदार होंगे, जो विहित किए जाएं।
7 Sexual Harassment of Women at Workplace Act – Composition, tenure and other terms and conditions of 1 [Local Committee].—
(1) The 1 [Local Committee] shall consist of the following members to be nominated by the District Officer, namely: —
(a) a Chairperson to be nominated from amongst the eminent women in the field of social work and committed to the cause of women;
(b) one Member to be nominated from amongst the women working in block, taluka or tehsil or ward or municipality in the district;
(c) two Members, of whom at least one shall be a woman, to be nominated from amongst such non-governmental organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment, which may be prescribed:
Provided that at least one of the nominees should, preferably, have a background in law or legal knowledge:
Provided further that at least one of the nominees shall be a woman belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes or minority community notified by the Central Government, from time to time;
(d) the concerned officer dealing with the social welfare or women and child development in the district, shall be a member ex officio.
(2) The Chairperson and every Member of the Local Committee shall hold office for such period, not exceeding three years, form the date of their appointment as may be specified by the District Officer.
(3) Where the Chairperson or any Member of the 1 [Local Committee]—
(a) contravenes the provisions of section 16; or
(b) has been convicted for an offence or an inquiry into an offence under any law for the time being in force is pending against him; or
(c) has been found guilty in any disciplinary proceedings or a disciplinary proceeding is pending against him; or
(d) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest,
such Chairperson or Member, as the case may be, shall be removed from the Committee and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by fresh nomination in accordance with the provisions of this section.
(4) The Chairperson or Members of the Local Committee other than the Members nominated under clauses (b) and (d) of sub-section (1) shall be entitled to such fees or allowances for holding the proceedings of the Local Committee as may be prescribed.
1. Subs. by s. 3 and the Second Schedule, ibid., for “Local Complaints Committee” (w.e.f. 6-5-2016)