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धारा 70B सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 70B आईटी एक्ट 2000 | Section 70B IT Act 2000 in hindi

धारा 70B आईटी एक्ट 2000 – भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल का राष्ट्रीय आपात अभिकरण के रूप में सेवा करना –

(1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,भरतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल नामक अभिकरण नियुक्त करेगी।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण में एक महानिदेशक और ऐसे अन्य अधिकारी  तथा कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो विहित किए जाएं ।

(3) महानिदेशक और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(4) भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित कृत्यों का पालन करने वाले राष्ट्रीय अधिकरण के रूप में कार्य करेगा, –

(क) साइबर आपात संबंधी सूचना का संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार;

(ख) साइबर सुरक्षा आपात का पूर्वानुमान और चेतावनियां;

(ग) साइबर सुरक्षा आपात से निपटाने के लिए आपात अध्युपाय;

(घ) साइबर आपात प्रतिक्रिया क्रियाकलापों का समन्वय;

(ङ) साइबर आपात की सूचना सुरक्षा पद्धतियों, प्रक्रियाओं, निवारण, प्रतिक्रिया और रिपोर्ट करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत, सलाह, अति संवेदनशील टिप्पण और श्वेतपत्र जारी करना;

(च) साइबर सुरक्षा से संबंधित ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किए जाएं ।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण के कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करने की रीति वह होगी, जो विहित की जाए ।

(6) उपधारा (4) के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण सेवा प्रदाताओं, मध्यवर्तियों, डाटा केंद्रों, निगमित निकायों और किसी अन्य व्यक्ति से सूचना मांग सकेगा और उसे निदेश दे सकेगा ।

(7) ऐसा कोई सेवा प्रदाता, मध्यवर्ती डाटा केंद्र, निगमित निकाय और अन्य व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन मांगी गई सूचना देने में या निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा ,ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(8) कोई न्यायालय, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दिए गए किसी परिवाद पर करने के सिवाय नहीं लेगा ।


Section 70B IT Act 2000 – 1[Indian Computer Emergency Response Team to serve as national agency for incident response.–

(1) The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint an agency of the Government to be called the Indian Computer Emergency Response Team.

(2) The Central Government shall provide the agency referred to in sub-section (1) with a Director General and such other officers and employees as may be prescribed.

(3) The salary and allowances and terms and conditions of the Director-General and other officers and employees shall be such as may be prescribed. धारा 70B आईटी एक्ट 2000

(4) The Indian Computer Emergency Response Team shall serve as the national agency for performing the following functions in the area of cyber security,–

(a) collection, analysis and dissemination of information on cyber incidents;

(b) forecast and alerts of cyber security incidents;

(c) emergency measures for handling cyber security incidents;

(d) coordination of cyber incidents response activities;

(e) issue guidelines, advisories, vulnerability notes and white papers relating to information security practices, procedures, preventation, response and reporting of cyber incidents;

(f) such other functions relating to cyber security as may be prescribed. धारा 70B आईटी एक्ट 2000

(5) The manner of performing functions and duties of the agency referred to in sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

(6) For carrying out the provisions of sub-section (4), the agency referred to in sub-section (1) may call for information and give direction to the service providers, intermediaries, data centres, body corporate and any other person. धारा 70B आईटी एक्ट 2000

(7) Any service provider, intermediaries, data centres, body corporate or person who fails to provide the information called for or comply with the direction under sub-section (6), shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to one lakh rupees or with both.

(8) No court shall take cognizance of any offence under this section, except on a complaint made by an officer authorised in this behalf by the agency referred to in sub-section (1).]


1. Ins. by s. 36, ibid. (w.e.f. 27-10-2009).

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