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धारा 74 एनडीपीएस एक्ट | धारा 74 नारकोटिक्स एक्ट | Section 74 NDPS Act in Hindi

धारा 74 एनडीपीएस एक्ट — संक्रमणकालीन उपबन्ध –

इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसके लिए इस अधिनियम में उपबन्ध नहीं किया गया है, किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन करने वाला सरकार का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, ऐसे प्रारम्भ पर, इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन, उसी पद और उसी पदाभिधान से, जो वह ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व धारण कर रहा था, नियुक्त किया गया समझा जाएगा|


Section 74 NDPS Act — Transitional provisions —

Every officer or other employee of the Government exercising or performing, immediately before the commencement of this Act, any powers or duties with respect to any matters provided for in this Act, shall on such commencement, be deemed to have been appointed under the relevant provisions of this Act to the same post and with the same designation as he was holding immediately before such commencement.

धारा 74 एनडीपीएस एक्ट