धारा 75 एनडीपीएस एक्ट — प्रत्यायोजन की शक्ति –
(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय), जो वह आवश्यक और समीचीन समझे, बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकारी या स्वापक आयुक्त को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।
(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय), जो वह आवश्यक या समीचीन समझे, उस सरकार के किसी प्राधिकारी या किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।
Section 75 NDPS Act — Power to delegate —
(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, delegate, subject to such conditions and limitations as may be specified in the notification, such of its powers and functions under this Act (except the power to make rules) as it may deem necessary or expedient, to the Board or any other authority or the Narcotics Commissioner.
(2) The State Government may, by notification in the Official Gazette, delegate, subject to such conditions and limitations as may be specified in the notification, such of its powers and functions under this Act (except the power to make rules) as it may deem necessary or expedient, to any authority or officer of that Government.