धारा 79A आईटी एक्ट 2000 – केन्द्रीय सरकार द्वारा इलैक्ट्रानिक साक्ष्य का परीक्षक अधिसूचित करना –
केन्द्रीय सरकार, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष इलैक्ट्रानिक रूप में साक्ष्य के बारे में विशेषज्ञ राय उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग, निकाय या अभिकरण को इलैक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।
स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “इलैक्ट्रानिक रूप में साक्ष्य” से, प्रमाणक मूल्य की कोई सूचना अभिप्रेत है, जो इलैक्ट्रानिक रूप में भंडारित या पारेषित की जाती है और इसके अंतर्गत कंप्यूटर साक्ष्य, अंकीय दृश्य, अंकीय श्रव्य, सेलफोन, अंकीय फैक्स मशीन भी है ।
Section 79A IT Act 2000 – [Central Government to notify Examiner of Electronic Evidence.—
The Central Government may, for the purposes of providing expert opinion on electronic form evidence before any court or other authority specify, by notification in the Official Gazette, any Department, body or agency of the Central Government or a State Government as an Examiner of Electronic Evidence.
Explanation– For the purposes of this section, “electronic form evidence” means any information of probative value that is either stored or transmitted in electronic form and includes computer evidence, digital audio, digital video, cell phones, digital fax machines.]
1. Subs. by, s. 40, ibid., for Chapter XII (w.e.f. 27-10-2009).