धारा 7A एनडीपीएस एक्ट — औषधि के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि –
(1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक निधि स्थापित कर सकेगी जो राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् निधि कहा गया है) कहलाएगी और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा-
(क) वह रकम जो केंद्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् की विधि द्वारा विनियोग के पश्चात् उपलब्ध कराए;
(ख) अध्याय 5क के अधीन समपहृत किसी सम्पत्ति के विक्रय आगम;
(ग) ऐसे कोई अनुदान जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए जाएं;
(घ) पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन निधि में जमा की गई रकम के विनिधान से कोई आय ।
(2) निधि का उपयोजन केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित के लिए किए गए अध्युपायों के संबंध में उपगत व्यय की पूर्ति के लिए किया जाएगा, –
(क) स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम करना;
(ख) स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग का नियंत्रण करना;
(ग) व्यसनियों की पहचान करना, उनका उपचार करना, पुनर्वास करना;
(घ) औषधि के दुरुपयोग का निवारण करना;
(ङ) औषधि के दुरुपयोग के विरुद्ध जनता को शिक्षित करना; और
(च) व्यसनियों को औषधि प्रदाय करना जहां ऐसा प्रदाय चिकित्सीय आवश्यकता है ।
(3) केन्द्रीय सरकार, उस सरकार को सलाह देने के लिए और केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित सीमा के अधीन रहते हुए उक्त निधि से धन निकालने की मंजूरी देने के लिए एक ऐसे शासी निकाय का, जैसा वह ठीक समझे, गठन कर सकेगी ।
(4) शासी निकाय में एक अध्यक्ष (जो केंद्रीय सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा) और छह से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो केंद्रीय सरकार नियुक्त करे ।
(5) शासी निकाय को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी ।
Section 7A NDPS Act in Hindi — National Fund for Control of Drug Abuse.–
(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute a Fund to be called the National Fund for Control of Drug Abuse (hereafter in this Chapter referred to as the Fund) and there shall be credited thereto–
(a) an amount which the Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, provide;
(b) the sale proceeds of any property forfeited under Chapter VA;
(c) any grants that may be made by any person or institution;
(d) any income from investment of the amounts credited to the Fund under the aforesaid provisions.
2[(2) The Fund shall be applied by the Central Government to meet the expenditure incurred in connection with the measures taken for– धारा 7A एनडीपीएस एक्ट
(a) combating illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances or controlled substances;
(b) controlling the abuse of narcotic drugs and psychotropic substances;
(c) identifying, treating, rehabilitating addicts;
(d) preventing drug abuse;
(e) educating public against drug abuse;
(f) supplying drugs to addicts where such supply is a medical necessity. धारा 7A एनडीपीएस एक्ट
(3) The Central Government may constitute a Governing Body as it thinks fit to advise that Government and to sanction money out of the said Fund subject to the limit notified by the Central Government in the Official Gazette.]
(4) The Governing Body shall consist of a Chairman (not below the rank of an Additional Secretary to the Central Government) and such other members not exceeding six as the Central Government may appoint.
(5) The Governing Body shall have the power to regulate its own procedure.]