धारा 8 आईटी एक्ट 2000 – इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम, विनियम, आदि का प्रकाशन-
जहां किसी विधि में यह उपबंध है कि कोई नियम, विनियम, आदेश, उपविधि, अधिसूचना या कोई अन्य विषय, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा वहां ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी यदि ऐसा नियम, विनियम, आदेश, उपविधि,अधिसूचना या कोई अन्य विषय राजपत्र या इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है:
परन्तु जहां राजपत्र या इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में कोई नियम, विनियम, आदेश, उपविधि, अधिसूचना या कोई अन्य सामग्री को प्रकाशित किया जाता है, वहां वहीं प्रकाशन की तारीख, उस राजपत्र की तारीख समझी जाएगी, जिसको वह प्रथमतः किसी रूप में प्रकाशित हुआ था ।
Section 8 IT Act 2000 – Publication of rule, regulation, etc., in Electronic Gazette —
Where any law provides that any rule, regulation, order, bye-law, notification or any other matter shall be published in the Official Gazette, then, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such rule, regulation, order, bye-law, notification or any other matter is published in the Official Gazette or Electronic Gazette:
Provided that where any rule, regulation, order, by-law, notification or any other matter is published in the Official Gazette or Electronic Gazette, the date of publication shall be deemed to be the date of the Gazette which was first published in any form.