धारा 8 एनडीपीएस एक्ट — कुछ संक्रियाओं का प्रतिषेध –
कोई व्यक्ति-
(क) किसी कोका के पौधे की खेती या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह; या
(ख) अफीम पोस्त या किसी कैनेबिस के पौधे की खेती; या
(ग) किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भाण्डागारण, उपयोग, उपभोग, अंतर्राज्य आयात, अंतर्राज्य निर्यात, भारत में आयात, भारत से बाहर निर्यात या यानान्तरण,
चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों के उपबंधों द्वारा उपबंधित रीति से और विस्तार तक ही और ऐसी किसी दशा में जहां ऐसे किसी उपबंध में अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, या प्राधिकार के रूप में कोई अपेक्षा अधिरोपित की गई है वहां ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार भी करेगा अन्यथा नहीं:
परन्तु इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, गांजा के उत्पादन के लिए कैनेबिस के पौधे की खेती या चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए गांजा के उत्पादन, कब्जे, उपयोग, उपभोग, क्रय, विक्रय, परिवहन, भाण्डागारण, अंतर्राज्यिक आयात और अंतर्राज्यिक निर्यात के विरुद्ध प्रतिषेध केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे:
परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात आलंकारिक प्रयोजनों के लिए पोस्ततृण के निर्यात को लागू नहीं होगी ।
Section 8 NDPS Act in Hindi — Prohibition of certain operations —
No person shall–
(a) cultivate any coca plant or gather any portion of coca plant; or
(b) cultivate the opium poppy or any cannabis plant; or
(c) produce, manufacture, possess, sell, purchase, transport, warehouse, use, consume, import inter-State, export inter-State, import into India, export from India or tranship any narcotic drug or psychotropic substance, except for medical or scientific purposes and in the manner and to the extent provided by the provisions of this Act or the rules or orders made thereunder and in a case where any such provision, imposes any requirement by way of licence, permit or authorisation also in accordance with the terms and conditions of such licence, permit or authorisation: धारा 8 एनडीपीएस एक्ट
Provided that, and subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the prohibition against the cultivation of the cannabis plant for the production of ganja or the production, possession, use, consumption, purchase, sale, transport, warehousing, import inter-State and export inter-State of ganja for any purpose other than medical and scientific purpose shall take effect only from the date which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf:
1[Provided further that nothing in this section shall apply to the export of poppy straw for decorative purposes.]