धारा 80 एनडीपीएस एक्ट — औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के लागू होने का वर्जित न होना –
इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में ।
Section 80 NDPS Act — Application of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 not barred —
The provisions of this Act or the rules made thereunder shall be in addition to, and not in derogation of, the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) or the rules made thereunder.