धारा 81 एनडीपीएस एक्ट — राज्य और विशेष विधियों की व्यावृत्ति –
इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसे प्रान्तीय अधिनियम की या किसी राज्य विधान-मंडल के ऐसे अधिनियम की अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी ऐसे नियम की विधिमान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगी जो भारत के भीतर कैनेबिस के पौधे की खेती के लिए अथवा किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के उपयोग या व्यापार पर कोई ऐसा निर्बन्धन अधिरोपित करता है या ऐसे किसी दण्ड का उपबन्ध करता है जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित या उपबन्धित नहीं किया गया है अथवा ऐसा निर्बंधन अधिरोपित करता है या ऐसे दण्ड के लिए उपबन्ध करता है जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित तत्स्थानी निर्बंधन या उपबंधित तत्स्थानी दण्ड से बड़ी कोटि का है ।
Section 81 NDPS Act — Saving of State and special laws —
Nothing in this Act or in the rules made thereunder shall affect the validity of any Provincial Act or an Act of any State Legislature for the time being in force, or of any rule made thereunder which imposes any restriction or provides for a punishment not imposed by or provided for under this Act or imposes a restriction or provides for a punishment greater in degree than a corresponding restriction imposed by or a corresponding punishment provided for by or under this Act for the cultivation of cannabis plant or consumption of, or traffic in, any narcotic drug or psychotropic substance within India.