धारा 84 आईटी एक्ट 2000 – सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण –
इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियम, विनियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, नियंत्रक या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति, और न्यायनिर्णायक अधिकारियों के विरुद्ध नहीं होगी ।
Section 84 IT Act 2000 – Protection of action taken in good faith–
No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Central Government, the State Government, the Controller or any person acting on behalf of him, 1[]and adjudicating officer] for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule, regulation or order made thereunder.
1 Subs. by s. 169, ibid., for “the Chairperson Members, adjudicating officers and the staff of the Cyber Appellate Tribunal” (w.e.f. 26-5-2017)