Bare Acts

धारा 85 किशोर न्याय अधिनियम 2015 | Section 85 JJ Act in hindi 2015 | Section 85 Juvenile Justice Act 2015 in hindi

धारा 85 किशोर न्याय अधिनियम 2015 – निःशक्त बालकों पर किए गए अपराध. –

जो कोई इस अध्याय में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध को, किसी ऐसे बालक पर कारित करता है, जिसे किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा इस प्रकार निःशक्त रूप में प्रमाणित किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए उपबंधित दोहरी शास्ति का दायी होगा ।

स्पष्टीकरण- इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, “निःशक्तता” पद का वही अर्थ होगा जो निःशक्त व्यक्ति
(समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1 ) की धारा 2 के खंड
(झ) में उसका है ।


Section 85 Juvenile Justice Act 2015 – Offences committed on disabled children —

Whoever commits any of the offences referred to in this Chapter on any child who is disabled as so certified by a medical practitioner, then, such person shall be liable to twice the penalty provided for such offence.

Explanation.—For the purposes of this Act, the term disability shall have the same meaning as assigned to it under clause (i) of section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996).

धारा 85 किशोर न्याय अधिनियम 2015