Bare Acts

धारा 88 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 88 आईटी एक्ट 2000 | Section 88 IT Act 2000 in hindi

धारा 88 आईटी एक्ट 2000 – सलाहकार समिति का गठन –

(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् यथाशीघ्र एक समिति का गठन करेगी जिसे साइबर विनियमन सलाहकार समिति कहा जाए|

(2) साइबर विनियमन सलाहकार समिति में एक अध्यक्ष होगा और उतनी संख्या में ऐसे अन्य शासकीय और अशासकीय सदस्य होंगे जो मुख्य रूप से प्रभावित हितों का प्रतिनिधित्व करते हों या जिन्हें विषयवस्तु का विशेष ज्ञान हो, जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे ।

(3) साइबर विनियमन सलाहकार समिति,-

(क) केन्द्रीय सरकार को या तो साधारणतया किन्हीं नियमों के संबंध में या इस अधिनियम से संबद्ध किसी अन्य प्रयोजन के लिए;

(ख) नियंत्रक को इस अधिनियम के अधीन विनियम बनाने में,सलाह देगी ।

(4) ऐसी समिति के अशासकीय सदस्यों को ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जो केन्द्रीय सरकार नियत करे ।


Section 88 IT Act 2000 – Constitution of Advisory Committee–

(1) The Central Government shall, as soon as may be after the commencement of this Act, constitute a Committee called the Cyber Regulations Advisory Committee.

(2) The Cyber Regulations Advisory Committee shall consist of a Chairperson and such number of other official and non-official members representing the interests principally affected or having special knowledge of the subject-matter as the Central Government may deem fit.

(3) The Cyber Regulations Advisory Committee shall advise–

(a) the Central Government either generally as regards any rules or for any other purpose connected with this Act;

(b) the Controller in framing the regulations under this Act.

(4) There shall be paid to the non-official members of such Committee such travelling and other allowances as the Central Government may fix.

धारा 88 आईटी एक्ट 2000धारा 88 आईटी एक्ट 2000