धारा 88 किशोर न्याय अधिनियम 2015 –वैकल्पिक दंड. –
जहां कोई कार्य या लोप कोई ऐसा अपराध गठित करता है जो इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय है, वहां ऐसी किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी ऐसी विधि के अधीन ऐसे दंड का भागी होगा, जो ऐसे दंड का उपबंध करता है जो मात्रा में अधिक है ।
Section 88 Juvenile Justice Act 2015 – Alternative punishment —
Where an act or omission constitutes an offence punishable under this Act and also under any other law for the time being in force, then, notwithstanding anything contained in any such law, the offender found guilty of such offence shall be liable for punishment under such law which provides for punishment which is greater in degree.
धारा 88 किशोर न्याय अधिनियम 2015