धारा 8A एनडीपीएस एक्ट — अपराध से व्युत्पन्न संपत्ति से संबंधित कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध –
कोई भी व्यक्ति, –
(क) किसी संपत्ति का यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति, उस संपत्ति का अवैध उद्गम छिपाने या उसके रूपान्तरण के प्रयोजन के लिए या अपराध के किए जाने में किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए या विधिक परिणामों से बचने के लिए, इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य देश की किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन किए गए किसी अपराध से या ऐसे अपराध में भाग लेने के किसी कार्य से व्युत्पन्न की गई है, संपरिवर्तन या अंतरण नहीं करेगा; या
(ख) किसी संपत्ति की सही प्रकृति, स्रोत, अवस्थिति, व्ययन को, यह जानते हुए कि ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य देश की किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन किए गए किसी अपराध से व्युत्पन्न की गई है, नहीं छिपाएगा या उसका रूप नहीं बदलेगा; या
(ग) जानते हुए कि ऐसी संपत्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य देश की किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन किए गए किसी अपराध से व्युत्पन्न की गई थी, अर्जन नहीं करेगा, उसे कब्जे में नहीं रखेगा या उसका उपयोग नहीं करेगा ।
8A NDPS Act in Hindi — Prohibition of certain activities relating to property derived from offence.—
No person shall–
(a) convert or transfer any property knowing that such property is derived from an offence committed under this Act or under any other corresponding law of any other country or from an act of participation in such offence, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or to assist any person in the commission of an offence or to evade the legal consequences; or
(b) conceal or disguise the true nature, source, location, disposition of any property knowing that such property is derived from an offence committed under this Act or under any other corresponding law of any other country; or(धारा 8A एनडीपीएस एक्ट )
(c) knowingly acquire, possess or use any property which was derived from an offence committed under this Act or under any other corresponding law of any other country.]