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धारा 9 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 9 आईटी एक्ट 2000 | Section 9 IT Act 2000 in hindi

धारा 9 आईटी एक्ट 2000 – धारा 6, धारा 7 और धारा 8 इस बात पर जोर देने का अधिकार प्रदान नहीं करती कि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार किया जाए-

धारा 6, धारा 7 और धारा 8 में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को इस बात पर जोर देने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग अथवा किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी प्राधिकरण या निकाय को कोई दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के रूप में स्वीकार, जारी, सृजित, प्रतिधारित, संरक्षित करना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई धनीय संव्यवहार करना चाहिए ।


Section 9 IT Act 2000 – Sections 6, 7 and 8 not to confer right to insist document should be accepted in electronic form–

Nothing contained in sections 6, 7 and 8 shall confer a right upon any person to insist that any

Ministry or Department of the Central Government or the State Government or any authority or body es tablished by or under any law or controlled or funded by the Central or State Government should accept, issue, create, retain and preserve any document in the form of electronic records or effect any monetary transaction in the electronic form.

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