धारा 9 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 — अपील. –
(1) धारा 3, 4, 5 या 6 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या धारा 13 के अधीन विशेष रूप से सशक्त किये गये किसी अन्य अधिकारी द्वारा किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा। ऐसी अपील का विनिश्चय यथासंभव, अपील फाइल किये जाने की तारीख से चार मास की कालावधि के भीतर किया जाएगा ।
(2) इस धारा के अधीन अपील उस आदेश के, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, सम्बन्ध में आपत्ति के आधार पर संक्षेप में देते हुए ज्ञापन के रूप में की जाएगी और उसके साथ उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जायेगी ।
(3) ऐसी अपील के प्राप्त होने पर, राज्य सरकार, अपीलार्थी को या तो व्यक्तिशः या किसी विधि व्यवसायी के द्वारा सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने तथा ऐसी और जांच यदि कोई हो, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् उस आदेश की जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगी या उसमें फेरफार कर सकेगी या उसे विखण्डित कर सकेगी :
परन्तु, वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, अपील का निपटारा होने तक प्रवर्तन में रहेगा ।
(4) इस धारा के अधीन अपील के लिये उपबन्धित तीस दिन की कालावधि की संगणना करने में उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गयी है, प्रमाणित प्रति दिये जाने के लिये लिया गया छोड़ दिया जायेगा ।