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धारा 9 सूचना का अधिकार अधिनियम | Section 9 Right to Information Act in hindi | Section 9 RTI Act in hindi

धारा 9 सूचना का अधिकार अधिनियम — कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार–

धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुँच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्व युक्त प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन अन्तर्वलित करेगा ।


Section 9 Right to Information Act — Grounds for rejection to access in certain cases —

Without prejudice to the provisions of section 8, a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, may reject a request for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the State.

धारा 9 सूचना का अधिकार अधिनियम