धारा 92 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — . किसी अनुमोदित स्थान पर दीर्घकालिक चिकित्सा उपचार वाले रोग से पीड़ित बालक का स्थानन–
जब किसी ऐसे बालक के बारे में, जिसे समिति या बोर्ड के समक्ष लाया गया है, यह पाया जाता है कि वह ऐसे रोग से पीड़ित है जिसके लिए लम्बे समय तक चिकित्सीय उपचार की उपेक्षा होगी या उसे कोई शारीरिक या मानसिक व्याधि है, जो उपचार से ठीक हो जाएगी, तब, यथास्थिति, समिति या बोर्ड बालक को ऐसे समय के लिए, जिसे वह अपेक्षित उपचार के लिए आवश्यक समझता है, किसी उपयुक्त सुविधातंत्र के रूप में मान्यताप्राप्त किसी स्थान पर, जो विहित किया जाए, भेज सकेगा ।
Section 92 Juvenile Justice Act 2015 — Placement of a child suffering from disease requiring prolonged medical treatment in an approved place —
When a child, who has been brought before the Committee or the Board, is found to be suffering from a disease requiring prolonged medical treatment or physical or mental complaint that will respond to treatment, the Committee or the Board, as the case may be, may send the child to any place recognised as a fit facility as prescribed for such period as it may think necessary for the required treatment.