धारा 9A एनडीपीएस एक्ट — नियंत्रित पदार्थों को नियंत्रित और विनियमित करने की शक्ति –
(1) यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि किसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के उत्पादन या विनिर्माण में किसी नियंत्रित पदार्थ के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, आदेश द्वारा, उसके उत्पादन, विनिर्माण, प्रदाय और वितरण तथा उसके व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिषिद्ध करने का उपबंध कर सकेगी ।
(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके अधीन किया गया कोई आदेश किसी नियंत्रित पदार्थ के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात, विक्रय, क्रय, उपभोग, उपयोग, भंडारण, वितरण, व्ययन या उसके अर्जित करने की अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र द्वारा या अन्यथा विनियमित करने क्रय का उपबंध कर सकेगा ।
Section 9A NDPS Act — Power to control and regulate controlled substances.–
(1) If the Central Government is of the opinion that, having regard to the use of any controlled substance in the production or manufacture of any narcotic drug or psychotropic substance, it is necessary or expedient so to do in the public interest, it may, by order, provide for regulating or prohibiting the production, manufacture, supply and distribution thereof and trade and commerce therein.
(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), an order made thereunder may provide for regulating by licences, permits or otherwise, the production, manufacture, possession, transport, import inter-State, export inter-State, sale, purchase, consumption, use, storage, distribution, disposal or acquisition of any controlled substance.