मोटर यान अधिनियम की धारा 104 — अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत परमिट दिए जाने पर निर्बन्धन —
जहां किसी अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत कोई स्कीम धारा 100 की उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित की गई है वहां, यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कोई भी परमिट उस स्कीम के उपबंधों के अनुसार ही देगा, अन्यथा नहीं :
परन्तु जहां अनुमोदित स्कीम के अनुसरण में किसी अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत परमिट के लिए कोई आवेदन राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा नहीं किया गया हैं वहां, यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ऐसे अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत किसी व्यक्ति को अस्थाई परमिट इस शर्त पर दे सकेगा कि ऐसा परमिट उस क्षेत्र या मार्ग की बाबत राज्य परिवहन उपक्रम को परमिट दिए जाने पर प्रभावी नहीं रहेगा।
104 MV Act — Restriction on grant of permits in respect of a notified area or notified route —
Where a scheme has been published under sub-section (3) of section 100 in respect of any notified area or notified route, the State Transport Authority or the Regional Transport Authority, as the case may be, shall not grant any permit except in accordance with the provisions of the scheme :
Provided that where no application for a permit has been made by the State transport undertaking in respect of any notified area or notified route in pursuance of an approved scheme, the State Transport Authority or the Regional Transport Authority, as the case may be, may grant temporary permits to any person in respect of such notified area or notified route subject to the condition that such permit shall cease to be effective on the issue of a permit to the State transport undertaking in respect of that area or route.