मोटर यान अधिनियम की धारा 118 — चालान विनियम —
केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मोटर यानों के चलाने के लिए विनियम बना सकेगी।
118 MV Act — Driving regulations —
The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make regulations for the driving of motor vehicles.