मोटर यान अधिनियम की धारा 124 — पास या टिकट के बिना यात्रा करने का प्रतिषेध —
कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी में यात्रा करने के प्रयोजन के लिए तभी प्रवेश करेगा या उसमें रहेगा, जब उसके पास समुचित पास या टिकट हो, अन्यथा नहीं :
परन्तु जहां मंजिली गाड़ी में ऐसे टिकट देने का प्रबंध है, जिसे लेकर किसी व्यक्ति को यात्रा करनी होती है, वहां कोई व्यक्ति ऐसी मंजिली गाड़ी में प्रवेश कर सकेगा, किन्तु उसमें प्रवेश करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र वह अपना किराया कंडक्टर या ड्राइवर को, जो कंडक्टर के कृत्यों का पालन करता हो, देगा और, यथास्थिति ऐसे कंडक्टर या ड्राइवर से अपनी यात्रा के लिए टिकट लेगा ।
स्पष्टीकरण — इस धारा में–
(क) “पास” से अभिप्रेत है कर्त्तव्य, विशेषाधिकार या सौजन्य पास जिससे वह व्यक्ति, जिसे यह पास दिया जाता है, मंजिली गाड़ी में निःशुल्क यात्रा करने का हकदार होता है और इसके अंतर्गत वह पास भी है जो उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मंजिली गाड़ी में यात्रा के लिए संदाय किए जाने पर जारी किया गया है;
(ख) “टिकट” के अंतर्गत एकल टिकट, वापसी टिकट या सीजन टिकट भी है ।
124 MV Act — Prohibition against travelling without pass or ticket —
No person shall enter or remain in any stage carriage for the purposes of travelling therein unless he has with him a proper pass or ticket :
Provided that where arrangements for the supply of tickets are made in the stage carriage by which a person has to travel, a person may enter such stage carriage but as soon as may be after his entry therein, he shall make the payment of his fare to the conductor or the driver who performs the functions of a conductor and obtain from such conductor or driver, as the case may be, a ticket for his journey.
Explanation — In this section —
(a) “pass” means a duty, privilege or courtesy pass entitling the person to whom it is given to travel in a stage carriage gratuitously and includes a pass issued on payment for travel in a stage carriage for the period specified therein;
(b) “ticket” includes a single ticket, a return ticket or a season ticket.