मोटर यान अधिनियम की धारा 23 — निरर्हता आदेश का प्रभाव —
(1) ऐसा व्यक्ति, जिसकी बाबत धारा 19 या धारा 20 के अधीन कोई निरर्हता आदेश दिया गया है, उस सीमा तक और उतनी अवधि के लिए जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो, चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से विवर्जित रहेगा और आदेश की तारीख को यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई चालन-अनुज्ञप्ति धारित है, तो वह उस सीमा तक और उस अवधि के दौरान प्रभावशील न रहेगी ।
(2) धारा 20 के अधीन दिए गए निरर्हता आदेश का प्रवर्तन, उस आदेश के विरुद्ध, अथवा उस दोषसिद्धि के विरुद्ध, जिसके फलस्वरूप वह आदेश दिया गया था, अपील के लम्बित रहने के दौरान तब तक निलंबित या मुल्तवी नहीं किया जाएगा जब तक कि अपील न्यायालय वैसा निदेश न दे।
(3) कोई व्यक्ति, जिसकी बाबत कोई निरर्हता आदेश दिया गया है उस आदेश की तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात् किसी समय उस न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को जिसने आदेश दिया था, निरर्हता हटाने के लिए आवेदन कर सकेगा तथा, यथास्थिति, वह न्यायालय या प्राधिकारी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या तो निरर्हता आदेश को रद्द कर सकेगा या उसमें परिवर्तन कर सकेगा :
परन्तु जहां न्यायालय या अन्य प्राधिकारी इस धारा के अधीन निरर्हता के किसी आदेश को रद्द करने या उसमें कोई परिवर्तन करने से इंकार करता है, वहां उसके अधीन दूसरे आवदेन को, ऐसे इंकार किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व ग्रहण नहीं किया जाएगा ।
23 MV Act — Effect of disqualification order —
(1) A person in respect of whom any disqualification order is made under section 19 or section 20 shall be debarred to the extent and for the period specified in such order from holding or obtaining a driving licence and the driving licence, if any, held by such person at the date of the order shall cease to be effective to such extent and during such period.
(2) The operation of a disqualification order made under section 20 shall not be suspended or postponed while an appeal is pending against such order or against the conviction as a result of which such order is made unless the appellate court so directs. मोटर यान अधिनियम की धारा 23
(3) Any person in respect of whom any disqualification order has been made may at any time after the expiry of six months from the date of the order apply to the Court or other authority by which the order was made, to remove the disqualification; and the Court or authority, as the case may be, may, having regard to all the circumstances, either cancel or vary the disqualification order : मोटर यान अधिनियम की धारा 23
Provided that where the Court or other authority refuses to cancel or vary any disqualification order under this section, a second application thereunder shall not be entertained before the expiry of a period of three months from the date of such refusal.