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मोटर यान अधिनियम की धारा 27 | 27 MV Act in hindi

मोटर यान अधिनियम की धारा 27 — केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति —

केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित की बाबत नियम बना सकेगी– 

(क) धारा 2क की उपधारा (2) के अधीन ई-गाड़ी और ई-रिक्शा से संबंधित  विनिर्देश;

(कक) धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्ते;

(ख) उस प्ररूप की, जिसमें शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया जा सकेगा, वह जानकारी जो उसमें अंतर्विष्ट होगी और उन दस्तावेजों का जो धारा 8 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे, उपबंध करना;

(ग) धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्रमाण-पत्र के प्ररूप का उपबंध करना;  

(घ) धारा 8 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट परीक्षण के लिए विशिष्टियों का उपबंध करना;

(घक) वह प्ररूप और रीति, जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा;

(घख) वह रीति, जिसमें कोई अनुज्ञापन प्राधिकारी धारा 8 की उपधारा (6) के तीसरे परंतुक के अधीन आवेदक की पहचान का सत्यापन कर सकेगा;

(ङ) उस प्ररूप का, जिसमें चालन-अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया जा सकेगा, वह जानकारी जो उसमें अंतर्विष्ट होगी और उन दस्तावेजों का जो धारा 9 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे, उपबंध करना;

(च) धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट चालन सक्षमता परीक्षण की बाबत विशिष्टियों का उपबंध करना;

(चच) ऐसी रीति और शर्ते जिनके अधीन रहते हुए चालन अनुज्ञप्ति, धारा 9 की उपधारा (10) के अधीन जारी की जा सकेगी;

(छ) उन व्यक्तियों की, जिनको परिवहन यान चलाने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तियाँ दी जा सकेंगी, न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और वह समय जिसके भीतर ऐसी अर्हताएं, ऐसे व्यक्तियों द्वारा अर्जित की जानी है, विनिर्दिष्ट करना;

(ज) धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तियों के प्ररूप और अंतर्वस्तु का उपबंध करना;

(झ) धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन के प्ररूप और अंतर्वस्तु का तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों और प्रभारित की जाने वाली फीस का उपबंध करना;

(ञ) ऐसी शर्तों का उपबंध करना जिनके अधीन रहते हुए धारा 11 के अधीन किए गए आवेदन को धारा 9 लागू होगी;  

(ञक) प्रशिक्षण माड्यूलों की पाठ्यचर्या और धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन स्कूलों और स्थापनों का विनियमन;

(ञख) खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के मालों के वहन के लिए परिवहन यानों और धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन अन्य मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए शर्ते;

(ञग) वह रीति, जिसमें कोई अनुज्ञापन प्राधिकारी धारा 11 की उपधारा (2) के तीसरे परंतुक के अधीन आवेदक की पहचान का सत्यापन कर सकेगा;

(ट) धारा 15 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन के प्ररूप और अंतर्वस्तु का तथा धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे आवेदन के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेजों का उपबंध करना;

(ठ) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन, अनुज्ञप्ति देने के लिए प्राधिकारी का उपबंध करना;

(ड) धारा 8 की उपधारा (2), धारा 9 की उपधारा (2) और धारा 15 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के दिए जाने के लिए और चालन अनुज्ञप्तियों के दिए जाने और नवीकरण के लिए और मोटर यान चलाने में शिक्षा देने वाले विद्यालयों या स्थापनों को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तियों के दिए जाने और उनके नवीकरण के लिए संदेय फीस विनिर्दिष्ट करना;

(ढ) धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (च) के प्रयोजनों के लिए कार्य विनिर्दिष्ट करना;

(ढक) धारा 19 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तिधारक के नाम को पब्लिक डोमेन में रखने की रीति; 

(ढख) धारा 19 की उपधारा (2ख) में निर्दिष्ट चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रकृति, पाठ्य विवरण और अवधि के लिए उपबंध करना;

(ण) धारा 24 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराधों को विनिर्दिष्ट करना;

(णक) धारा 25क में निर्दिष्ट सभी या कोई विषय;

(त) धारा 26 में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध करना;

(थ) कोई अन्य विषय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया गया है या विहित किया जाये|


27 MV Act — Power of Central Government to make rules —

The Central Government may make rules —

(a) specifications relating to e-cart and e-rickshaw under sub-section (2) of section 2A;

(aa) regarding conditions referred to in sub-section (2) of section 3;

(b) providing for the form in which the application for learner’s licence may be made, the information it shall contain and the documents to be submitted with the application referred to in sub-section (2) of section 8;

(c) providing for the form of medical certificate referred to in sub section (3) of section 8;

(d) providing for the particulars for the test referred to in sub-section (5) of section 8;

(da) the form and manner in which a licensing authority may issue a learner’s licence under sub-section (6) of section 8;

(db) the manner in which a licensing authority may verify the identity of the applicant under the third proviso to sub-section (6) of section 8;

(e) providing for the form in which the application for driving licence may be made, the information it shall contain and the documents to be submitted with the application referred to in sub-section (2) of section 9;

(f) providing for the particulars regarding test of competence to drive, referred to in sub-section (3) of section 9;

(ff) the manner and the conditions subject to which the driving licence may be issued under sub-section (10) of section 9;

(g) specifying the minimum educational qualifications of persons to whom licences to drive transport vehicles may be issued under this Act and the time within which such qualifications are to be acquired by such persons;

(h) providing for the form and contents of the licences referred to in sub-section (1) of section 10;

(i) providing for the form and contents of the application referred to in sub-section (1) of section 11 and documents to be submitted with the application and the fee to be charged;

(j) providing for the conditions subject to which section 9 shall apply to an application made under section 11;

(ja) the curriculum of training modules and the regulation of schools and establishments under sub-section (6) of section 12;

(jb) the conditions for the renewal of licence to drive transport vehicles carrying goods of dangerous or hazardous nature and other motor vehicles under clause (a) and clause (b) of sub-section (2) of section 14;

(jc) the manner in which a licensing authority may verify the identity of the applicant under the third proviso to sub-section (2) of section 11;

(k) providing for the form and contents of the application referred to in sub-section (1) of section 15 and the documents to accompany such application under sub-section (2) of section 15; मोटर यान अधिनियम की धारा 27

(l) providing for the authority to grant licences under sub-section (1) of section 18;

(m) specifying the fees payable under sub-section (2) of section 8, sub section (2) of section 9 and sub-sections (3) and (4) of section 15 for the grant of learner’s licences, and for the grant and renewal of driving licences and licences for the purpose of regulating the schools or establishment for imparting instructions in driving motor vehicles; मोटर यान अधिनियम की धारा 27

(n) specifying the acts for purposes of clause (f) of sub-section (1) of section 19;

(na) the manner of placing in the public domain of the name of the licence holder as referred to in sub-section (1A) of section 19;

(nb) providing for the nature, syllabus and duration of the driver refresher training course as referred to in sub-section (2B) of section 19; मोटर यान अधिनियम की धारा 27

(o) specifying the offences under this Act for the purposes of sub-section (2) of section 24;

(oa) all or any of the matters referred to in section 25A;

(p) to provide for all or any of the matters referred to in section 26;

(q) any other matter which is or has to be, prescribed by the Central Government.

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