मोटर यान अधिनियम की धारा 45 — रजिस्ट्रीकरण से या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण से इंकार —
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, आदेश द्वारा किसी मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण करने से या किसी मोटर यान (परिवहन यान से भिन्न) की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण करने से उस दशा में इंकार कर सकता है यदि इन दोनों में से किसी भी दशा में, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मोटर यान चुराया हुआ है या वह यान यांत्रिक रूप से खराब है या वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहा है या यदि आवेदक यान के किसी पूर्व रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां प्रस्तुत करने में असफल रहता है या, यथास्थिति, यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए या उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन में गलत विशिष्टियां देता है और, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस आवेदक को जिसके यान के रजिस्ट्रीकरण से इंकार किया जाता है या जिसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन को नामंजूर किया गया है, ऐसे आदेश की एक प्रति, ऐसे इंकार या नामंजूरी के कारणों सहित देगा।
45 MV Act — Refusal of registration or renewal of the certificate of registration —
The registering authority may, by order, refuse to register any motor vehicle, or renew the certificate of registration in respect of a motor vehicle (other than a transport vehicle), if in either case, the registering authority has reason to believe that it is a stolen motor vehicle or the vehicle is mechanically defective or fails to comply with the requirements of this Act or of the rules made thereunder, or if the applicant fails to furnish particulars of any previous registration of the vehicle or furnishes inaccurate particulars in the application for registration of the vehicle or, as the case may be, for renewal of the certificate or registration thereof and the registering authority shall furnish the applicant whose vehicle is refused registration, or whose application for renewal of the certificate of registration is refused, a copy of such order, together with the reasons for such refusal.