मोटर यान अधिनियम की धारा 59 — मोटर यान की आयु सीमा नियत करने की शक्ति —
(1) केन्द्रीय सरकार, लोक सुरक्षा, सुविधा और इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी मोटर यान का जीवन काल विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसकी गिनती उसके विनिर्माण की तारीख से की जाएगी, जिसके अवसान के पश्चात् उस मोटर यान के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है :
परन्तु केन्द्रीय सरकार, विभिन्न वर्गों या विभिन्न प्रकार के मोटर यानों के लिए भिन्न-भिन्न आयु सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, किसी मोटर यान के प्रयोजन जैसे, किसी प्रदर्शनी के प्रयोजनों के लिए प्रदर्शन या उपयोग, तकनीकी अनुसंधान या किसी विंटेज कार रेली में भाग लेने के प्रयोजनों के लिए उपयोग को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी वर्ग या प्रकार के मोटरयान को, उस अधिसूचना में कथित प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
(3) धारा 56 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी विहित प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के उपबंधों के उल्लंघन में किसी मोटर यान को ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र नहीं देगा ।
(4) केन्द्रीय सरकार लोक सुरक्षा, सुविधा, पर्यावरण के संरक्षण और इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मोटर यानों और उनके भागों, जिनका जीवन पूरा हो चुका है, के पुन:चक्रण के लिए रीति विहित करने के लिए नियम बना सकेगी।
59 MV Act — Power to fix the age limit of motor vehicle —
(1) The Central Government may, having regard to the public safety, convenience and objects of this Act, by notification in the Official Gazette, specify the life of a motor vehicle reckoned from the date of its manufacture, after the expiry of which the motor vehicle shall not be deemed to comply with the requirements of this Act and the rules made thereunder :
Provided that the Central Government may specify different ages for different classes or, different types of motor vehicles.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Central Government may, having regard to the purpose of a motor vehicle, such as, display or use for the purposes of a demonstration in any exhibition, use for the purposes of technical research or taking part in a vintage car rally, by notification in the Official Gazette, exempt, by a general or special order, subject to such conditions as may be specified in such notification, any class or type of motor vehicle from the operation of sub-section (1) for the purpose to be stated in the notification. मोटर यान अधिनियम की धारा 59
(3) Notwithstanding anything contained in section 56, no prescribed authority or authorized testing station shall grant a certificate of fitness to a motor vehicle in contravention of the provisions of any notification issued under sub-section (1). मोटर यान अधिनियम की धारा 59
(4) The Central Government may, having regard to the public safety, convenience, protection of the environment and the objects of this Act, make rules prescribing the manner of recycling of motor vehicles and parts thereof which have exceeded their life.