मोटर यान अधिनियम की धारा 83 — यानों का बदला जाना —
परमिट का धारक उस प्राधिकरण की अनुज्ञा से, जिसने परमिट दिया था, परमिट के अंतर्गत किसी यान को उसी किस्म के किसी अन्य यान से बदल सकेगा ।
83 MV Act — Replacement of vehicles —
The holder of a permit may, with the permission of the authority by which the permit was granted, replace any vehicle covered by the permit by any other vehicle of the same nature.