मोटर यान अधिनियम की धारा 84 — सभी परमिटों से संलग्न साधारण शर्ते —
प्रत्येक परमिट की निम्नलिखित शर्ते होंगी–
(क) परमिट से संबंधित यान के पास धारा 56 के अधीन दिया गया ठीक हालत में होने का विधिमान्य प्रमाण-पत्र है और उन्हें सर्वदा ऐसी हालत में बनाए रखा जाता है जिससे इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति होती है;
(ख) परमिट से संबंधित यान को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञात गति से अधिक गति पर नहीं चलाया जाता;
(ग) धारा 67 के अधीन की गई अधिसूचना द्वारा लगाए गए किसी प्रतिषेध या निर्बन्धन का तथा नियत किए गए किसी किराए या माल-भाड़े का ऐसे यान के संबंध में अनुपालन किया जाता है जिनसे परमिट संबंधित है;
(घ) परमिट से संबंधित यान को धारा 5 या धारा 113 के उपबंधों का उल्लंघन करके नहीं चलाया जाता;
(ङ) इस अधिनियम के जो उपबंध ड्राइवरों के काम के समय को परिसीमित करने के बारे में हैं, उनका ऐसे यान या यानों के संबंध में अनुपालन किया जाता है जिनसे परमिट संबंधित है:
(च) अध्याय 10, अध्याय 11 और अध्याय 12 के उपबंधों का, जहां तक वे परमिट के धारक को लागू होते हैं, अनुपालन किया जाता है; और
(छ) ऑपरेटर का नाम और पता परमिट से संबंधित प्रत्येक यान की बाह्य बॉडी पर उसके त दोनों ओर यान के रंग से विषम चटकीले किसी रंग या किन्हीं रंगों में खिड़की सीमा के नीचे जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर बीच में मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा या उस यान पर अन्यथा दृढ़ता से चिपकाया जाएगा ।
84 MV Act — General conditions attaching to all permits —
The following shall be conditions of every permit —
(a) that the vehicle to which the permit relates carries valid certificate of fitness issued under section 56 and is at all times so maintained as to comply with the requirements of this Act and the rules made thereunder;
(b) that the vehicle to which the permit relates is not driven at a speed exceeding the speed permitted under this Act;
(c) that any prohibition of restriction imposed and any fares or freight fixed by notification made under section 67 are observed in connection with the vehicle to which the permit relates; मोटर यान अधिनियम की धारा 84
(d) that the vehicle to which the permit relates is not driven in contravention of the provisions of section 5 or section 113; मोटर यान अधिनियम की धारा 84
(e) that the provisions of this Act limiting the hours of work of drivers are observed in connection with any vehicle or vehicles to which the permit relates;
(f) that the provisions of Chapter X, XI and XII so far as they apply to the holder of the permit are observed; and मोटर यान अधिनियम की धारा 84
(g) that the name and address of the operator shall be painted or otherwise firmly affixed to every vehicle to which the permit relates on the exterior of the body of that vehicle on both sides thereof in a colour or colours vividly contrasting to the colour of the vehicle centered as high as practicable below the window line in bold letters.