मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 202 : – वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति —
(1) वर्दी में कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को, जिसने उसकी उपस्थिति में ऐसा अपराध किया है जो धारा 184 या धारा 185 या धारा 197 के अधीन दण्डनीय है, वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा :
परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति की जो धारा 185 के अधीन दण्डनीय अपराध के संबंध में ऐसे गिरफ्तार किया गया है, धारा 203 और धारा 204 में निर्दिष्ट उसकी चिकित्सीय परीक्षा उसकी गिरफ्तारी के दो घण्टों के भीतर किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से कराई जाएगी और ऐसा न करने की दशा में उसे अभिरक्षा से निर्मुक्त किया जाएगा।
(2) वर्दी पहने हुए कोई पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति अपना नाम और पता देने से इंकार करता है ।
(3) मोटर यान के ड्राइवर को वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी परिस्थितियों से अपेक्षित होने पर यान के अस्थायी निपटारे के लिए ऐसे कदम उठाएगा या उठवाएगा जो वह उचित समझे।
Section 202 of MV Act 1988 :- Power to arrest without warrant —
(1) A police officer in uniform may arrest without warrant any person who in his presence commits an offence punishable under section 184 or section 185 or section 197 :
Provided that any person so arrested in connection with an offence punishable under section 185 shall, within two hours of his arrest, be subjected to a medical examination referred to in sections 203 and 204 by a registered medical practitioner failing which he shall be released from custody.
(2) A police officer in uniform may arrest without warrant any person, who has committed an offence under this Act, if such person refuses to give his name and address.
(3) A police officer arresting without warrant the driver of a motor vehicle shall if the circumstances so require take or cause to be taken any steps he may consider proper for the temporary disposal of the vehicle.
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