मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 204 : – प्रयोगशाला परीक्षण —
(1) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसे धारा 203 के अधीन गिरफ्तार किया गया है, जब वह पुलिस थाने में हो, ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को, जो पुलिस अधिकारी द्वारा पेश किया जाए, प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अपने रक्त का कोई नमूना देने की पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जा सकेगी, यदि :-
(क) पुलिस अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि वह युक्ति जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति के संबंध में श्वास-परीक्षण किया गया है, ऐसे व्यक्ति के रक्त में एल्कोहल होने का संकेत करती है; या
(ख) ऐसे व्यक्ति ने, जब उसे श्वास-परीक्षण कराने के लिए अवसर दिया गया था, ऐसा करने से इन्कार किया है, ऐसा नहीं किया है या करने में असफल रहा है :
परन्तु जहां ऐसा नमूना देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति कोई स्त्री है और ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा पेश किया गया रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी कोई पुरुष चिकित्सा व्यवसायी है तो नमूना किसी स्त्री की उपस्थिति में ही, चाहे वह चिकित्सा व्यवसायी हो या नहीं, लिया जाएगा ।
(2) किसी व्यक्ति से, जब वह अंतरंग रोगी के रूप में किसी अस्पताल में हो, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अस्पताल में प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अपने रक्त का नमूना देने की अपेक्षा की जा सकेगी :-
(क) यदि पुलिस अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि वह युक्ति, जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति के संबंध में श्वास का परीक्षण किया गया है, ऐसे व्यक्ति के रक्त में एल्कोहल होने का संकेत करती है, या
(ख) यदि उस व्यक्ति ने, चाहे अस्पताल में या अन्यत्र, श्वास-परीक्षण के लिए श्वास का नमूना देने की अपेक्षा की जाने पर ऐसा करने से इन्कार किया है, ऐसा नहीं किया है या ऐसा करने में असफल रहा है, और पुलिस अधिकारी के पास उसके रक्त में एल्कोहल होने का सन्देह करने का युक्तियुक्त कारण है :
परन्तु किसी व्यक्ति से, इस उपधारा के अधीन प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अपने रक्त का नमूना देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को, जिसकी अव्यवहित देखरेख में उक्त व्यक्ति है, नमूना लेने की प्रस्थापना की सूचना पहले नहीं दी गई है, अथवा वह इस आधार पर नमूना दिए जाने पर आपत्ति करता है कि नमूने का दिया जाना या दिए जाने की अध्यपेक्षा रोगी की समुचित देख-रेख या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी ।
(3) इस धारा के अनुसरण में किए गए प्रयोगशाला परीक्षण के परिणाम साक्ष्य में ग्राह्य होंगे।
स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए “प्रयोगशाला परीक्षण” से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित अथवा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में रक्त के नमूने का किया गया विश्लेषण अभिप्रेत है।
Section 204 of MV Act 1988 :- Laboratory test —
(1) A person, who has been arrested under section 203 may, while at a police station, be required by a police officer to provide to such registered medical practitioner as may be produced by such police officer, a specimen of his blood for a laboratory test if :-
(a) it appears to the police officer that device, by means of which breath test was taken in relation to such person, indicates the presence of alcohol in the blood of such person, or
(b) such person, when given the opportunity to submit to a breath test, has refused, omitted or failed to do so :
Provided that where the person required to provide such specimen is a female and the registered medical practitioner produced by such police officer is a male medical practitioner, the specimen shall be taken only in the presence of a female, whether a medical practitioner or not.
(2) A person while at a hospital as an indoor patient may be required by a police officer to provide at the hospital a specimen of his blood for a laboratory test :-
(a) if it appears to the police officer that the device by means of which test is carried out in relation to the breath of such person indicates the presence of alcohol in the blood of such person, or
(b) if the person having been required, whether at the hospital or elsewhere, to provide a specimen of breath for a breath test, has refused, omitted or failed to do so and a police officer has reasonable cause to suspect him of having alcohol in his blood :
Provided that a person shall not be required to provide a specimen of his blood for a laboratory test under this sub-section if the registered medical practitioner in immediate charge of his case is not first notified of the proposal to make the requirement or objects to the provision of such specimen on the ground that its provision or the requirement to provide it would be prejudicial to the proper care or treatment of the patient.
(3) The results of a laboratory test made in pursuance of this section shall be admissible in evidence.
Explanation — For the purposes of this section, “laboratory test” means the analysis of a specimen of blood made at a laboratory established, maintained or recognised by the Central Government or a State Government.
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