मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 210C : – केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति —
केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी–
(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन, संनिर्माण और अनुरक्षण के मानकों;
(ख) ऐसे अन्य कारकों, जिन पर न्यायालय द्वारा धारा 198क की उपधारा (3) के अधीन विचार किया जाए;
(ग) ऐसे किसी अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया गया है या किया जाए ।
Section 210C of MV Act 1988 :- Power of Central Government to make rules —
The Central Government may make rules for–
(a) design, construction and maintenance standards for National highways;
(b) such other factors as may be taken into account by the Court under sub section (3) of section 198A;
(c) any other matter which is, or has to be, prescribed by the Central Government.
मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 210C मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 210C