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मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 210C| 210C MV Act 1988 in hindi

मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 210C :  –  केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति —

केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी–

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन, संनिर्माण और अनुरक्षण के मानकों;

(ख) ऐसे अन्य कारकों, जिन पर न्यायालय द्वारा धारा 198क की उपधारा (3) के अधीन विचार किया जाए;

(ग) ऐसे किसी अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया गया है या किया जाए ।


Section 210C of MV Act 1988 :- Power of Central Government to make rules —

The Central Government may make rules for–

(a) design, construction and maintenance standards for National highways;

(b) such other factors as may be taken into account by the Court under sub section (3) of section 198A;

(c) any other matter which is, or has to be, prescribed by the Central Government.

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