मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 211A: – दस्तावेजों और प्ररूपों का इलैक्ट्रानिक उपयोग —
(1) जहां इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों का कोई उपबंध निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है,–
(क) वहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी कार्यालय, प्राधिकारी निकाय या अधिकरण के पास किसी भी रूप में आवेदन या कोई अन्य दस्तावेज ऐसी रीति में फाइल किया जाना;
(ख) किसी अनुज्ञप्ति, परमिट, मंजूरी, अनुमोदन या पृष्ठांकन चाहे वह किसी भी नाम से विशिष्ट रीति में ज्ञात हो; या
(ग) किसी विशिष्ट रीति में धन की प्राप्ति या उसका संदाय,
तब ऐसे परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, ऐसी अपेक्षा को तब पूरा किया गया समझा जाएगा जब यथास्थिति ऐसा फाइल किया जाना, जारी किया जाना, अनुदत्त करना, प्राप्ति या संदाय ऐसे इलैक्ट्रानिक प्ररूप, जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, के माध्यम से किया जाता है।
(2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए,–
(क) ऐसी रीति या रूप विधान, जिसमें ऐसी इलैक्ट्रानिक प्ररूप या दस्तोवेज फाइल किए जाएंगे, सृजित किए जाएंगे या जारी किए जाएंगे; और
(ख) खंड (क) के अधीन किसी इलैक्ट्रानिक दस्तावेज के फाइल करने, सृजित करने या जारी करने के लिए किसी फीस या प्रभारों के संदाय की रीति या पद्धति ।
Section 211A of MV Act 1988 :- Use of electronic forms and documents —
(1) Where any provision of this Act or the rules and regulations made thereunder provide for–
(a) the filing of any form, application or any other document with any office, authority, body or agency owned or controlled by the Central Government or the State Government in a particular manner;
(b) the issue or grant of any licence, permit, sanction, approval or endorsement, by whatever name called in a particular manner; or
(c) the receipt or payment of money in a particular manner, then notwithstanding anything contained in such provision, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such filing, issue, grant, receipt or payment, as the case may be, is effected by means of such electronic form as may be prescribed by the Central Government or the State Government, as the case may be.]
(2) The Central Government or the State Government shall, for the purpose of sub-section (1), prescribe,-
(a) the manner and format in which such electronic forms and documents shall be filed, created or issued; and
(b) the manner or method of payment of any fee or charges for filing, creation or issue of any electronic document under clause (a).
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