सीआरपीसी की धारा 185 :- विभिन्न सेशन खण्डों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति —
इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि ऐसे किन्हीं मामलों का या किसी वर्ग के मामलों का विचारण, जो किसी जिले में विचारणार्थ सुपुर्द हो चुके हैं, किसी भी सेशन खण्ड में किया जा सकता है :
परन्तु यह तब जबकि ऐसा निदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अधीन या इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पहले ही जारी किए गए किसी निदेश के विरुद्ध नहीं है।
185 CrPC in hindi :- Power to order cases to be tried in different sessions divisions –
Notwithstanding anything contained in the preceding provisions of this Chapter, the State Government may direct that any cases or class of cases committed for trial in any district may be tried in any sessions division :
Provided that such direction is not repugnant to any direction previously issued by the High Court or the Supreme Court under the Constitution, or under this Code or any other law for the time being in force.