सीआरपीसी की धारा 188 :-भारत से बाहर किया गया अपराध —
जब कोई अपराध भारत से बाहर —
(क) भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र; अथवा
(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, किया जाता है तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के अन्दर उस स्थान में किया गया है जहाँ वह पाया गया है :
परन्तु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अपराध की भारत में जांच या उसका विचारण केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।
188 CrPC in hindi :- Offence committed outside India —
When an offence is committed outside India –
(a) by a citizen of India, whether on the high seas or elsewhere; or
(b) by a person, not being such citizen, on any ship or aircraft registered in India, he may be dealt with in respect of such offence as if it had been committed at any place within India at which he may be found :
Provided that, notwithstanding anything in any of the preceding sections of this Chapter, no such offence shall be inquired into or tried in India except with the previous sanction of the Central Government.