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सीआरपीसी की धारा 201 | 201 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 201 — ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं हैं —

यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, तो —

(क) यदि परिवाद लिखित है तो वह उसको समुचित न्यायालय में पेश करने के लिए, उस भाव के पृष्ठांकन सहित लौटा देगा;

(ख) यदि परिवाद लिखित नहीं है तो वह परिवादी को उचित न्यायालय में जाने का निदेश देगा।


201 CrPC in hindi — Procedure by Magistrate not competent to take cognizance of the case –

If the complaint is made to a Magistrate who is not competent to take cognizance of the offence he shall

(a) if the complaint is in writing, return it for presentation to the proper Court with an endorsement to that effect;

(b) if the complaint is not in writing, direct the complainant to the proper Court.

सीआरपीसी की धारा 201 201 CrPC in hindi